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वानप्रस्थ कार्ड

60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए "वनप्रस्थ कार्ड" की शुरुआत किए जाने के संबंध में विधिक मांग-पत्र

विधिक मांग-पत्र

हम, Kishan Majdur Ekta, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत गठित एक नागरिक संगठन होने के नाते, भारत के वरिष्ठ किसानों (60 वर्ष से अधिक आयु) के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा एवं गरिमामय जीवन से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष विधिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. पृष्ठभूमि

भारत का किसान न केवल अन्नदाता है, बल्कि उसने अपने संपूर्ण जीवन में राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता में अमूल्य योगदान दिया है। इसके बावजूद, आज वृद्धावस्था में किसान आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य असुरक्षा से जूझ रहा है।

2. कानूनी एवं संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 21 – जीवन एवं गरिमा का अधिकार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह बार-बार प्रतिपादित किया गया है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, यात्रा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गरिमा भी इसका अभिन्न हिस्सा हैं।

अनुच्छेद 41 – वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता का अधिकार

राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर नागरिकों को वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराए। 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए विशेष पहचान योजना इसी दायित्व का प्रत्यक्ष अनुपालन होगी।

अनुच्छेद 46 – कमजोर वर्गों का संरक्षण

किसान सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में आते हैं। अतः राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व है कि वह उनके हितों की रक्षा हेतु विशेष योजनाएं लागू करे।

राष्ट्रीय किसान नीति एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

जब वरिष्ठ नागरिकों, असंगठित श्रमिकों एवं अन्य वर्गों के लिए विशेष कार्ड/योजनाएं लागू की जा सकती हैं, तो वरिष्ठ किसानों के लिए पृथक "वनप्रस्थ कार्ड" न होना समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का भी उल्लंघन प्रतीत होता है।

3. विधिक मांग (Legal Demand)

अतः, उपरोक्त तथ्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, हम विधिक रूप से यह मांग करते हैं:

1

"वनप्रस्थ कार्ड" योजना तत्काल प्रारंभ की जाए

60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों के लिए यह योजना शुरू की जाए।

2

कार्ड के अंतर्गत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं

निःशुल्क या रियायती रेल/बस यात्रा, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, सरकारी योजनाओं में विशेष वरीयता, वृद्ध किसानों की अलग पहचान और सम्मानजनक सामाजिक दर्जा।

3

केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाए

Centrally Sponsored Scheme के रूप में लागू किया जाए, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से इसका लाभ मिल सके।

4

स्पष्ट अधिसूचना एवं समय-सीमा निर्धारित की जाए

योजना के लिए Notification एवं समय-सीमा तय की जाए।

4. अनुरोध एवं चेतावनी (Without Prejudice)

हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इस विषय की गंभीरता को समझते हुए उचित समयावधि में आवश्यक विधायी/कार्यकारी कदम उठाएगी।

हालांकि, यदि इस विधिक मांग पर यथोचित समय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो Kishan Majdur Ekta संविधान के अनुच्छेद 226/32 के अंतर्गत उचित न्यायिक मंच का सहारा लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों की होगी।

🚆 निःशुल्क यात्रा

पैन इंडिया रेल/बस यात्रा निःशुल्क या रियायती दरों पर

🏥 प्राथमिक स्वास्थ्य

सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता

⭐ विशेष वरीयता

सरकारी योजनाओं में Priority Access

🏆 सम्मानजनक दर्जा

वृद्ध किसानों की अलग पहचान और सामाजिक सम्मान

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